
UP News-न्यायालय ने शुक्रवार को एक नाबालिग को अगवा कर उससे दुष्कर्म के दोषी को 12 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना रसूलपुर क्षेत्र निवासी एक 15 वर्षीय किशोरी जो उस समय कक्षा 10 की छात्रा थी। वह 26 नवंबर 2016 को अपनी सहेली के साथ स्कूल गई थी। उसी दौरान उसे एक युवक बहला फुसला कर भगा ले गया। उसकी सहेली ने बताया उसे फैजल निवासी ग़ालिब नगर भगा ले गया है। किशोरी के पिता ने फैजल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद वाहिद कमर पुत्र वकील अहमद निवासी हाजीपुरा के खिलाफ कई धाराओं में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट संख्या एक करुणा सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजीव शर्मा ने की। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय में पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने वाहिद कमर को दोषी माना।
न्यायालय ने उसे 12 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 1,15000 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है।
अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने अर्थ दंड की राशि से एक लाख रुपया रुपया पीड़िता को देने के आदेश दिए है।



