
ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख अब बेहद करीब है। सामान्य करदाताओं के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उन्हें जल्द यह काम पूरा कर लेना चाहिए।
देर हुई तो कितना लगेगा जुर्माना?
यदि कोई करदाता 31 जुलाई की समयसीमा चूक जाता है, तो उसे लेट फाइलिंग फीस देनी पड़ सकती है। आयकर कानून की धारा 234F के तहत यह जुर्माना ₹5,000 तक हो सकता है। जिनकी कुल आय ₹5 लाख तक है, उनके लिए यह फीस ₹1,000 है।
सिर्फ जुर्माना ही नहीं, और भी नुकसान
समय पर ITR दाखिल नहीं करने पर कई अन्य परेशानियां भी हो सकती हैं। बकाया टैक्स पर ब्याज लग सकता है। इसके अलावा कुछ मामलों में टैक्स से जुड़े लाभ भी प्रभावित हो सकते हैं।
किन लोगों के लिए 31 जुलाई डेडलाइन?
सैलरी पाने वाले कर्मचारी, पेंशनभोगी और अधिकांश व्यक्तिगत करदाताओं के लिए 31 जुलाई आखिरी तारीख है। हालांकि कुछ बिजनेस और प्रोफेशनल कैटेगरी के करदाताओं को अलग समयसीमा मिल सकती है।
रिटर्न भरने से पहले ये जांच लें
ITR जमा करने से पहले Form 16, Form 26AS और AIS का मिलान जरूर करें। सभी जरूरी जानकारी सही भरें और रिटर्न दाखिल करने के बाद ई-वेरिफिकेशन करना न भूलें। ई-वेरिफिकेशन नहीं करने पर रिटर्न अधूरा माना जा सकता है।
आखिरी समय की भीड़ से बचें
विशेषज्ञों का कहना है कि अंतिम दिन पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए आखिरी समय का इंतजार करने के बजाय जल्द से जल्द ITR दाखिल करना बेहतर रहेगा।
31 जुलाई की समयसीमा नजदीक है। ऐसे में अगर आपने अभी तक ITR फाइल नहीं किया है, तो देर किए बिना यह काम पूरा कर लें।



