ED Raid : ‘यह कोई अच्छी स्थिति नहीं’, ED छापेमारी में ममता बनर्जी के दखल पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

ED Raid : ED raid मामले में ममता बनर्जी के दखल पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। जानिए क्या है पूरा मामला, कोर्ट की टिप्पणी और कानूनी बहस।

ED Raid : Supreme Court of India ने पश्चिम बंगाल में Enforcement Directorate (ED) की छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री Mamata Banerjee के हस्तक्षेप पर कड़ी नाराज़गी जताई है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि यह स्थिति “किसी भी तरह से अच्छी नहीं” मानी जा सकती।

बुधवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस पंकज मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा कि अगर ED जैसी केंद्रीय एजेंसी के काम में रुकावट डाली जाती है, तो उसे पूरी तरह असहाय नहीं छोड़ा जा सकता।

कोर्ट ने यह टिप्पणी उस समय की, जब पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से यह दलील दी गई कि कोई भी केंद्रीय एजेंसी संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकती।

राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने दलील दी कि ED कोई स्वतंत्र कानूनी संस्था नहीं, बल्कि केंद्र सरकार का एक विभाग मात्र है। इसलिए इसे अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर करने का अधिकार नहीं होना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि यदि केंद्रीय एजेंसियों को इस तरह का अधिकार दिया गया, तो यह देश के संघीय ढांचे के लिए खतरनाक मिसाल बन सकता है और संवैधानिक ‘चेक्स एंड बैलेंस’ की व्यवस्था को कमजोर कर देगा।

वहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील Kapil Sibal ने भी ED की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ED, Central Bureau of Investigation (CBI) से FIR दर्ज कराने के लिए रिट याचिका दाखिल नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक कोई ‘मूल अपराध’ (predicate offence) नहीं होता, तब तक ED की कार्रवाई सीमित रहती है।

मामला क्या है?

जनवरी में ED ने राजनीतिक रणनीति से जुड़ी संस्था Indian Political Action Committee (I-PAC) के दफ्तर पर छापेमारी की थी। इसी दौरान ममता बनर्जी कथित तौर पर मौके पर पहुंच गईं।

ED का आरोप है कि उन्होंने छापेमारी में हस्तक्षेप किया और महत्वपूर्ण दस्तावेज व इलेक्ट्रॉनिक सबूत अपने साथ ले जाकर जांच में बाधा डाली।

हालांकि, ममता बनर्जी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह कार्रवाई केंद्र सरकार की “राजनीतिक बदले की भावना” से प्रेरित है।

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