Prayagraj News-उर्वरकों की बिक्री में अनियमितता पर 03 लाईसेंस निरस्त और 06 निलम्बित-जिला कृषि अधिकारी द्वारा कड़ी कार्यवाही

Prayagraj News-विगत एक सप्ताह में जनपद प्रयागराज में अनियमित उर्वरक बिक्री करने पर जिला कृषि अधिकारी के0के0 सिंह ने कार्यवाही करते हुये 03 उर्वरक विक्रेताओं के लाईसेंस निरस्त और 06 के उर्वरक बिक्री लाईसेंस को निलम्बित कर दिया है।
जनपद के कृषकों को उचित मूल्य पर गुणवत्तायुुुक्त उर्वरक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराने हेतु जिला कृषि अधिकारी जनपद द्वारा विभिन्न तहसीलों के उर्वरक बिक्री केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया जिसमें पाया गया कि फुटकर उर्वरक विक्रेताओं द्वारा स्टाक एवं रेट बोर्ड नही लगाया गया है। तथा विक्रय रजिस्टर या तो नही बनाया गया है अथवा उसमें सही तरीके से अंकन नही किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सम्बन्धित विक्रेताओं द्वारा जोत के आधार पर बिक्री नही की जा रही हैै। साथ ही साथ पी0ओ0एस0 मशीन में उपलब्ध स्टाक और मौके पर उपलब्ध स्टाक में अन्तर भी पाया गया। कुछ विक्रेताओं द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक धनराशि पर उर्वरकों की बिक्री की भी शिकायतें प्राप्त हो रही थी। मेसर्स चाहत फर्टिलाइजर्स, मेसर्स प्रियांशी खाद भण्ड़ार, मेसर्स कृषि सेवा केन्द्र के उर्वरक लाईसेंस अनियमितता पाये जाने पर निरस्त कर दिये गये हैं।

जिला कृषि अधिकारी के०के० सिंह द्वारा बताया गया कि जनपद के समस्त व्यवसायियों को पी०ओ०एस० के माध्यम से ही कृषकों को उर्वरकों के विक्रय का कार्य किया जाना है। साथ ही प्रतिष्ठान पर उर्वरकों के मूल्यों को स्टाक एवं रेट बोर्ड के माध्यम से प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य है। ताकि कृषक भाईयों को निर्धारित दरों पर गुुणवत्तायुक्त उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। जिला कृषि अधिकारी द्वारा यह भी बताया गया कि जमाखोरी, कालाबाजारी, ओवर रेटिंग, टैगिंग, बिना पी0ओ0एस0 के उर्वरकों की बिक्री, बिना जोत के आधार पर उर्वरक विक्रय, सीमावर्ती जनपद/प्रदेश में उर्वरकों की आपूर्ति/वितरण की स्थिति प्रकाश में आने पर सम्बन्धित दोषी विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कठोर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जायेगी। साथ ही कृषक भाईयों को आश्वस्त किया कि खरीफ में बोयी जाने वाली फसलों हेतु जनपद में सहकारिता एवं निजी क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी गयी है एवं उसके वितरण हेतु विकास खण्डवार कार्ययोजना तैयार कर ली गयी है, ताकि कृषक भाईयों को सुुगमतापूर्वक स-समय उर्वरकों की आपूर्ति सुुनिश्चत करायी जा सके। कृषक भाईयों से अपील की जाती है कि फसल संस्तुति के आधार पर ही उर्वरकों का उपयोग करें, ताकि भूमि की उर्वरता बनी रहे। किसी भी समस्या/शिकायत हेतु कृषक भाई जिला कृृषि अधिकारी कार्यालय में स्थापित कन्ट्रोल रूम के नम्बर 7839882319 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

वर्तमान में जनपद में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है। जनपद में वर्तमान में यूरिया 50125 मी०टन, डी0ए0पी0 6415 मी0टन, एन0पी0के0 14235 मी0टन, एम0ओ0पी0 1571 मी0टन तथा एस0एस0पी0 6802 मी0टन उपलब्ध है। जनपद की मांग एवं आवश्यकतानुरूप समय-समय पर निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शासन द्वारा उर्वरकों की आपूर्ति करायी जा रही है।

जिला कृषि अधिकारी ने बताया की यूरिया 266.50 व डी0ए0पी0 1350.00 में किसानों को उपलब्ध है।
जनपद में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता है। समस्त विक्रेताओं को निर्देश दे दिये गये हैं कि निर्धारित मूल्य पर जोत के अनुसार कृषकों को उर्वरकों की बिक्री करें। किसी प्रकार की अनियमितता करने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।

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रिपोर्ट: राजेश मिश्रा प्रयागराज

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