TMC Symbol Row: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया 4 महीने का समय

TMC Symbol Row: पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर जारी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि मामला अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रह सकता।

TMC Symbol Row: पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर चल रहा विवाद अब एक अहम मोड़ पर पहुंच गया है। इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह चार महीने के भीतर अंतिम फैसला ले। अदालत ने कहा कि किसी राजनीतिक दल के नाम और चुनाव चिह्न से जुड़ा विवाद लंबे समय तक अधर में नहीं रह सकता और इसका जल्द समाधान होना जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव चिह्न और पार्टी के नाम को लेकर बनी अनिश्चितता लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। अदालत का मानना है कि यदि इस तरह के विवाद लंबे समय तक लंबित रहते हैं, तो इससे न सिर्फ राजनीतिक दलों को बल्कि मतदाताओं को भी भ्रम की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।

कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह मामले की सुनवाई और जांच प्रक्रिया पूरी कर चार महीने के भीतर अंतिम निर्णय दे। साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी कारणवश आयोग को अतिरिक्त समय की आवश्यकता महसूस होती है, तो वह उचित कारण बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से समय बढ़ाने की मांग कर सकता है।

विवाद की जड़ क्या है?

टीएमसी के नाम और उसके पारंपरिक चुनाव चिह्न को लेकर पार्टी के दो गुटों के बीच विवाद चल रहा है। दोनों पक्ष खुद को पार्टी का वास्तविक प्रतिनिधि बता रहे हैं। इसी कारण चुनाव आयोग ने अंतिम फैसला आने तक अंतरिम व्यवस्था लागू की थी।

आयोग ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को “ममता टीएमसी” नाम और “फुटबॉल खिलाड़ी” चुनाव चिह्न आवंटित किया है। वहीं दूसरे गुट को “डेमोक्रेटिक टीएमसी” नाम के साथ “लिफाफा” चुनाव चिह्न दिया गया है। यह व्यवस्था फिलहाल अस्थायी रूप से लागू है।

ममता बनर्जी गुट की दलील

सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी गुट की ओर से कहा गया कि पार्टी का मूल नाम और पारंपरिक चुनाव चिह्न केवल एक चुनावी पहचान नहीं बल्कि संगठन के अस्तित्व और राजनीतिक विरासत से जुड़ा विषय है। पक्ष ने यह भी दलील दी कि यदि इस मामले में जल्द निर्णय नहीं हुआ तो आने वाले स्थानीय निकाय और निगम चुनावों पर असर पड़ सकता है।

ममता गुट का कहना है कि पार्टी के नाम और चिह्न को लेकर जारी असमंजस कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच भ्रम पैदा कर सकता है। इसलिए मामले का शीघ्र निपटारा आवश्यक है।

चुनाव आयोग के सामने क्या चुनौती?

चुनाव आयोग को दोनों पक्षों की दलीलों, संगठनात्मक दस्तावेजों, पार्टी संरचना और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों का अध्ययन करना होगा। इसके बाद आयोग यह तय करेगा कि टीएमसी के मूल नाम और पारंपरिक चुनाव चिह्न पर किस गुट का दावा अधिक मजबूत है।

आयोग फिलहाल अंतरिम व्यवस्था के तहत दोनों गुटों को अलग-अलग पहचान देकर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित होने से बचाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अंतिम फैसला आने के बाद यही तय होगा कि पार्टी की आधिकारिक पहचान किसके पास रहेगी।

पश्चिम बंगाल की राजनीति पर असर

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला सिर्फ एक चुनाव चिह्न या नाम का विवाद नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में टीएमसी की भविष्य की दिशा से भी जुड़ा हुआ है। अंतिम निर्णय का असर पार्टी के संगठन, कार्यकर्ताओं और चुनावी रणनीति पर पड़ सकता है।

आने वाले महीनों में चुनाव आयोग की कार्रवाई पर सभी की नजरें रहेंगी। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई चार महीने की समयसीमा के भीतर आयोग को यह स्पष्ट करना होगा कि टीएमसी का मूल नाम और उसका पारंपरिक “घास-फूल” चुनाव चिह्न किस गुट के पास रहेगा।

written by Siddhi Srivastava

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