BREAKING: 2013 यौन उत्पीड़न केस में तरुण तेजपाल को 10 साल की जेल, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा

गोवा ट्रायल कोर्ट के बरी करने के फैसले को पलटते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया, 10 साल की सजा और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

BREAKING: करीब 13 साल पुराने चर्चित यौन उत्पीड़न मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ‘तहलका’ के संस्थापक और पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 10 साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने गोवा की ट्रायल कोर्ट के 2021 के बरी करने वाले फैसले को पलटते हुए तेजपाल को दोषी करार दिया और उनके खिलाफ सजा का ऐलान किया।

इसके साथ ही अदालत ने उन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने तरुण तेजपाल को दो सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया है।

जांच अधिकारी ने दी सजा की जानकारी

मामले की जांच अधिकारी गोवा पुलिस की सुनीता सावंत ने बताया कि अदालत ने तरुण तेजपाल को 10 साल की कैद और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत के आदेश के अनुसार उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर आत्मसमर्पण करना होगा।

फैसले के बाद क्या बोले तरुण तेजपाल?

सजा सुनाए जाने के बाद तरुण तेजपाल ने फैसले को चुनौती देने की बात कही। उन्होंने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तेजपाल ने दावा किया कि उनके खिलाफ राजनीतिक कारणों से कार्रवाई की गई और उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है कि उच्च अदालत में उन्हें न्याय मिलेगा।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला वर्ष 2013 का है। आरोप है कि गोवा में आयोजित थिंकफेस्ट कार्यक्रम के दौरान होटल की लिफ्ट में ‘तहलका’ की एक महिला पत्रकार के साथ तरुण तेजपाल ने यौन उत्पीड़न किया था। पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज हुआ और लंबे समय तक कानूनी प्रक्रिया चली।

मई 2021 में गोवा की ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के आधार पर तरुण तेजपाल को बरी कर दिया था। इसके बाद गोवा सरकार ने इस फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए तेजपाल को दोषी ठहराया और अब उन्हें 10 साल की जेल की सजा सुनाई है।

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मामले का महत्व

यह मामला देश के सबसे चर्चित यौन उत्पीड़न मामलों में से एक रहा है। हाई कोर्ट के इस फैसले को न्यायिक प्रक्रिया के एक अहम पड़ाव के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, कानूनी प्रक्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है क्योंकि तरुण तेजपाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात कही है।

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