अहमदाबाद के ग्राहक ने उठाया सवाल
जानकारी के अनुसार, अहमदाबाद के पैलेडियम मॉल स्थित PVR INOX में फिल्म देखने पहुंचे एक ग्राहक ने आरोप लगाया कि टिकट और फूड काउंटर दोनों जगह उनसे नकद भुगतान स्वीकार नहीं किया गया। ग्राहक का कहना है कि कर्मचारियों ने केवल UPI के जरिए भुगतान करने को कहा।
ग्राहक पेशे से वकील हैं और उन्होंने इस घटना के बाद मल्टीप्लेक्स प्रबंधन को कानूनी नोटिस भेज दिया है। नोटिस में सात दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है।
क्या थी ग्राहक की आपत्ति?
ग्राहक का कहना है कि उनके पास उस समय नकद राशि मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें डिजिटल भुगतान के लिए मजबूर किया गया। उनका तर्क है कि यदि किसी संस्थान की ‘सिर्फ कैशलेस’ नीति है तो इसकी जानकारी ग्राहकों को पहले से स्पष्ट रूप से दी जानी चाहिए।
नोटिस में यह भी सवाल उठाया गया है कि क्या संबंधित आउटलेट में ऐसी किसी नीति का बोर्ड या सूचना पहले से प्रदर्शित की गई थी।
RBI नियमों का भी दिया गया हवाला
कानूनी नोटिस में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 26(1) का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि RBI द्वारा जारी बैंक नोट देश में वैध मुद्रा हैं। इसी आधार पर ग्राहक ने सवाल उठाया है कि यदि कोई व्यक्ति नकद भुगतान करना चाहता है तो उसे पूरी तरह अस्वीकार करना कितना उचित है।
उपभोक्ता अधिकारों पर भी बहस
इस विवाद ने उपभोक्ता अधिकारों को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना अलग बात है, लेकिन ग्राहकों को भुगतान के सीमित विकल्प देना पारदर्शिता और सुविधा से जुड़े सवाल खड़े कर सकता है।
हालांकि, इस मामले में PVR INOX की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। कंपनी का जवाब आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि संबंधित आउटलेट में भुगतान को लेकर क्या नीति लागू थी।
बढ़ सकती है कानूनी बहस
फिलहाल यह मामला केवल एक ग्राहक और मल्टीप्लेक्स के बीच विवाद नहीं रह गया है। यह सवाल भी चर्चा में है कि क्या भविष्य में कारोबारियों को नकद भुगतान स्वीकार करना अनिवार्य होगा या वे पूरी तरह डिजिटल भुगतान मॉडल अपना सकते हैं। आने वाले दिनों में इस मामले पर कानूनी स्थिति और स्पष्ट हो सकती है।