बाबुलनाथ मंदिर विवाद: सुप्रीम कोर्ट का फैसला, साधु को 4 साल में जगह खाली करनी होगी

Mumbai News-मुंबई के प्रसिद्ध बाबुलनाथ मंदिर से जुड़े पुराने विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने एक साधु को मंदिर परिसर के एक हिस्से से कब्जा हटाने का आदेश दिया है, लेकिन उसकी उम्र को देखते हुए उसे चार साल का समय भी दिया है।

यह विवाद मंदिर की सीढ़ियों के पास बनी एक छोटी जगह को लेकर था, जहां साधु लंबे समय से रह रहे थे। मंदिर ट्रस्ट का कहना था कि यह जगह आम श्रद्धालुओं के आने-जाने के रास्ते में पड़ती है, इसलिए इसे खाली कराया जाना जरूरी है।

पहले इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी साधु को जगह खाली करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसी फैसले को सही मानते हुए साधु की अपील खारिज कर दी।

कोर्ट ने साथ ही कहा कि साधु को तुरंत नहीं हटाया जाएगा, बल्कि चार साल का समय दिया जाएगा ताकि वह दूसरी जगह व्यवस्था कर सके। इस दौरान मंदिर प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि उस स्थान पर किसी और को कब्जा न करने दिया जाए।

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