West Bengal: कोलकाता पुलिस ने मंगलवार को रानी रासमणि एवेन्यू और उसके आसपास के इलाकों में 163 धारा (पूर्व में आईपीसी की 144 धारा के समान) लागू कर दी है। इस आदेश के तहत एक ही स्थान पर चार से अधिक लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध रहेगा। कोलकाता के पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा ने सोमवार रात इस संबंध में निर्देश जारी किया।
मंगलवार को रानी रासमणि एवेन्यू पर ‘द्रोह का कार्निवल’ नामक विरोध प्रदर्शन आयोजित होने वाला है, जिसे डॉक्टरों के संगठन ‘जॉइंट प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर्स’ ने बुलाया है। यह प्रदर्शन आरजी कर अस्पताल में हुई घटना के विरोध में आयोजित किया जा रहा है, लेकिन इसके लिए पुलिस से अनुमति नहीं ली गई है।
इसी दिन शाम 4:30 बजे रेड रोड पर दुर्गा पूजा का कार्निवल भी शुरू होगा। पुलिस का मानना है कि ‘द्रोह का कार्निवल’ पूजा के कार्यक्रम में बाधा डाल सकता है और अशांति फैला सकता है। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 163 धारा लागू की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके।
163 धारा के तहत जिन इलाकों में प्रतिबंध लगाया गया है, वहां किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, प्रदर्शन या विरोध कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी। हथियार लेकर घूमने पर भी रोक लगाई गई है।
ये हैं प्रमुख प्रतिबंधित क्षेत्र:-
– रानी रासमणि रोड: डोरिना क्रॉसिंग से नेताजी मूर्ति तक।
– वाई चैनल: मेट्रो चैनल पुलिस चौकी के पीछे से लेकर रानी रासमणि एवेन्यू तक।
– न्यू रोड: प्रेस क्लब के पास के फुटपाथ से लेकर रानी रासमणि एवेन्यू तक।
– मायो रोड: रेड रोड से जवाहरलाल नेहरू रोड तक।
– आउट्राम रोड: केपी रोड और रेड रोड के जंक्शन से जवाहरलाल नेहरू रोड तक।
– अकादमी ऑफ फाइन आर्ट्स: रवींद्र सदन से सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च तक।
– जवाहरलाल नेहरू रोड: धर्मतला क्रॉसिंग से शेक्सपियर सरणी तक।
– क्वीन्स वे: कैथेड्रल रोड से अस्पताल रोड तक।
– स्टैंड रोड: हावड़ा ब्रिज से कमिश्नरेट रोड तक।
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हाइकोर्ट के आदेश का हवाला
कलकत्ता हाइकोर्ट ने 11 अक्टूबर को एक आदेश में कहा था कि पूजा के कार्निवल में किसी भी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए। पुलिस आयुक्त ने इसी आदेश का हवाला देते हुए कहा कि यदि रानी रासमणि एवेन्यू पर ‘द्रोह का कार्निवल’ होता है, तो इससे रेड रोड के कार्निवल में व्यवधान हो सकता है और आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।