West Bengal -रामनवमी जुलूस के लिए हाई कोर्ट ने दी इजाजत

West Bengal -कलकत्ता हाई कोर्ट ने हावड़ा में रामनवमी जुलूस निकालने की इजाजत दे दी है। सोमवार को जस्टिस जॉय सेनगुप्ता की बेंच में मामले की सुनवाई हुई। न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि यदि राज्य पुलिस जुलूस को नियंत्रित नहीं कर सकती, यदि उनके पास पर्याप्त बल नहीं है, तो राज्य को केंद्रीय बल से मदद लेनी होगी। जज ने कहा, ”अगर पुलिस 200 लोगों के जुलूस को नहीं संभाल सकती तो कहने को कुछ नहीं है।” हावड़ा में विश्व हिंदू परिषद के रामनवमी जुलूस पर राज्य की आपत्ति पर जस्टिस जय सेनगुप्ता ने कहा कि आश्चर्य है कि राज्य पुलिस इतना भी नहीं कर सकती।

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चूंकि पिछली बार रामनवमी जुलूस में गड़बड़ी हुई थी, इसलिए मुख्य न्यायाधीश ने एनआईए जांच का आदेश दिया था। राज्य सरकार ने उसे हथियार बनाकर जुलूस का मार्ग बदलने का अनुरोध किया। तब जज ने कहा कि जुलूस में शामिल होने के लिए सिर्फ 200 लोगों ने आवेदन किया है। जज ने कहा कि अगर 200 लोग राज्य में कहीं भी मार्च करते हैं तो उसे नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो राज्य केंद्र से जुलूस को नियंत्रित करने के लिए कह सकता है।

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