जयपुर। राजस्थान सरकार वर्ष 2008 में जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामले में बरी हुए आरोपियों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2019 के जिला न्यायालय के फैसले को पलटते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने सभी आरोपियों को बरी किया है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसलिए उच्च न्यायालय के फैसले के विरूद्ध राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय में शीघ्र ही विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल करेगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस प्रकरण में पैरवी के लिए नियुक्त अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेन्द्र यादव की सेवाएं समाप्त करने का निर्णय लिया।
उल्लेखनीय है कि इस मामले में बुधवार को उच्च न्यायालय ने चारों आरोपियों को बरी कर दिया था। 13 मई 2008 को जयपुर में किए गए इन श्रृंखलाबद्ध बम धमाकों में करीब 80 लोगों की मौत गई और 170 से अधिक लोग घायल हो गए थे। निचली अदालत ने इस मामले के आरोपी मोहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान, सरवर आजमी और मोहम्मद सलमान को फांसी की सजा सुनाई थी।