
BAN ON FISHING FROM-मछलियों के प्रजनन काल को देखते हुए जिला प्रशासन ने जनपद की सभी नदियों एवं बहती जलधाराओं में मछली पकड़ने पर तीन माह का प्रतिबंध लगा दिया है। जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह के निर्देश पर 1 जून 2026 से 31 अगस्त 2026 तक यह प्रतिबंध प्रभावी रहेगा।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण ने साेमवार काे बताया कि उत्तर प्रदेश मत्स्य अधिनियम-1948 तथा उत्तर प्रदेश मत्स्य (विकास एवं नियंत्रण) नियमावली-1954 के प्रावधानों के तहत यह निर्णय लिया गया है। प्रतिबंध अवधि के दौरान नदियों एवं बहती जलधाराओं में मछली पकड़ने के साथ-साथ बाड़े (घेराबंदी) लगाने पर भी पूरी तरह रोक रहेगी।
उन्होंने कहा कि यह कदम मत्स्य संसाधनों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए उठाया गया है, ताकि प्रजनन काल में मछलियों की संख्या सुरक्षित रह सके और जलाशयों में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा मिल सके।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध अवधि में यदि कोई व्यक्ति मछली पकड़ते अथवा नदियों में बाड़े लगाते हुए पाया गया तो उसके नाव, जाल एवं अन्य उपकरण तत्काल जब्त कर लिए जाएंगे। साथ ही संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध उत्तर प्रदेश मत्स्य अधिनियम की धारा-6 के तहत नियमानुसार दण्डात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
मत्स्य विभाग ने सभी मत्स्यजीवियों एवं जनपदवासियों से अपील की है कि वे मत्स्य संरक्षण अभियान में सहयोग करें और प्रतिबंध अवधि के दौरान नियमों का पालन सुनिश्चित करें, ताकि जल संसाधनों एवं मत्स्य संपदा का संरक्षण किया जा सके।
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