
Delhi Court: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को दिल्ली की मजिस्ट्रेट कोर्ट से राहत मिली है। रविवार को दिल्ली कैंट स्थित मजिस्ट्रेट कोर्ट ने तीनों को रिहा करने का आदेश दिया। हालांकि, अदालत ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है।
तीनों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था। अदालत के आदेश के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हुआ। मामले को लेकर CJP की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है।
एक साल तक शांति बनाए रखने की शर्त
CJP की लीगल हेड रत्ना सिंह के मुताबिक, अदालत ने तीनों को इस शर्त पर जमानत दी है कि वे एक साल तक शांति भंग नहीं करेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कोर्ट के आदेश की जानकारी दी।
रत्ना सिंह ने बताया कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को छोड़ने का निर्देश दिया है। इस तरह अदालत से राहत मिलने के बावजूद तीनों को निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा।
दिल्ली एयरपोर्ट पर हिरासत में लिए गए थे तीनों
मामले की शुरुआत शनिवार, 10 अक्टूबर 2026 को हुई, जब तीनों को दिल्ली एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया था। खबर के मुताबिक, एयरपोर्ट से बाहर निकलने से पहले ही पुलिस ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया।
इसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम तीनों को लेकर मजिस्ट्रेट कोर्ट पहुंची, जहां मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें शर्तों के साथ जमानत देने का आदेश जारी किया।
CJP की ओर से आई प्रतिक्रिया
तीनों की पेशी से पहले ही CJP की लीगल हेड रत्ना सिंह ने अदालत की कार्यवाही को लेकर जानकारी साझा की थी। बाद में उन्होंने जमानत और रिहाई के आदेश की पुष्टि भी की।
फिलहाल सामने आई जानकारी के मुताबिक, तीनों को एक साल तक शांति भंग नहीं करने की शर्त पर राहत मिली है। अदालत के आदेश और निर्धारित शर्तों के तहत आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
written by Siddhi Srivastava



