
Employees’ Provident Fund Organisation यानी EPFO ने निष्क्रिय पड़े पीएफ खातों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। करीब 7 लाख खाताधारकों को जल्द ही उनके बैंक खातों में पैसा वापस मिलने वाला है। यह रकम उन पीएफ खातों में फंसी थी, जिनमें लंबे समय से कोई लेनदेन नहीं हुआ था।
EPFO के अनुसार ऐसे खाते, जिनमें पिछले 36 महीनों से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ और जिनका बैलेंस 1,000 रुपये या उससे कम है, उन्हें निष्क्रिय श्रेणी में रखा गया है। ऐसे लगभग 7 लाख खातों में कुल 30.52 करोड़ रुपये जमा हैं, जिन्हें अब वापस किया जाएगा।
खास बात यह है कि पैसा पाने के लिए किसी तरह का अलग से आवेदन या दावा करने की जरूरत नहीं होगी। जिन खातों का बैंक अकाउंट आधार से लिंक है, उनमें राशि सीधे ट्रांसफर कर दी जाएगी। अगर संबंधित सदस्य का निधन हो चुका है, तो यह रकम उसके नॉमिनी को दी जाएगी।
आंकड़ों के मुताबिक EPFO के पास कुल 31.86 लाख निष्क्रिय खाते हैं, जिनमें 10,903 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि जमा है। फिलहाल पहले चरण में 1,000 रुपये तक बैलेंस वाले खातों का निपटारा किया जा रहा है। इसके बाद अन्य खातों पर भी चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाएगी।
अक्सर लोग नौकरी बदलने, विदेश जाने, रिटायरमेंट या जानकारी के अभाव में अपने पीएफ खाते को ट्रांसफर या क्लेम नहीं कर पाते, जिससे खाते निष्क्रिय हो जाते हैं। EPFO का यह फैसला ऐसे लोगों के लिए राहत की खबर है, जिनका पैसा सालों से अटका हुआ था।
अगर आपके बैंक खाते में अचानक छोटी रकम ट्रांसफर होती है, तो संभव है कि वह आपके पुराने पीएफ खाते की ही राशि हो।



