कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हुगली जिले के रिसड़ा में हिंसा मामले में संज्ञान लिया है। इस मामले में न्यायालय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार को रिपोर्ट सौंपने का मंगलवार को निर्देश दिया है। भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी की ओर से वकीलों ने एक खंडपीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया जिसके बाद यह निर्देश दिया गया।
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवज्ञानम और न्यायमूर्ति हिरणमय भट्टाचार्या की खंडपीठ ने अधिकारी के वकील द्वारा मामले का उल्लेख किए जाने के बाद रिसड़ा में हिंसा की ताजा घटना पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। साथ ही अदालत ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता अधिकारी को इस घटना पर एक पूरक आरोपपत्र दाखिल करने का भी निर्देश दिया।
बता दें कि रिसड़ा में रविवार रात को रामनवमी की शोभायात्रा के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प हुई थी। जिसके चलते पुलिस प्रशासन ने आपराधिक दंड संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आदेश लागू किए थे। साथ ही प्रभावित इलाके में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई थी। पीठ ने राज्य सरकार को हावड़ा शहर के शिबपुर में हिंसा की घटनाओं और प्रभावित इलाके में शांति सुनिश्चित करने के लिए उठाए कदमों पर पांच अप्रैल को विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।