महाराष्ट्र: बुजुर्ग महिला की हत्या और लूटपाट के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा

ठाणे। जिले की एक कोर्ट ने 62 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला के गहने लूटने और उसकी हत्या करने के मामले में दोषी 43 वर्षीय दोषी संतोष श्रीधर नाम्बियार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव पी पांडे ने 19 अप्रैल को अपने आदेश में 43 वर्षीय दोषी संतोष श्रीधर नाम्बियार पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस आदेश की प्रति शनिवार को मुहैया कराई गई। अतिरिक्त लोक अभियोजक वाई एम पाटिल ने अदालत को बताया कि संतोष ठाणे में डोम्बिवली शहर के कोपरगांव इलाके की एक हाउसिंग सोसाइटी में गीता वल्लभ पोखले के घर में सात मार्च, 2011 को उस समय घुसा था जब वह अकेली थी। उन्होंने कहा कि आरोपी ने बिजली के तार से महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी और उसके सोने के जेवरात लेकर फरार हो गया।

उन्होंने बताया कि जब महिला की बेटी घर लौटी तो उसने अपनी मां को मृत पाया और पुलिस को इसकी सूचना दी। अभियोजक ने बताया कि अदालत ने अभियोजन पक्ष के गवाहों, विशेष रूप से इमारत के सुरक्षा गार्ड के बयान पर भरोसा किया जिसने आरोपी की पहचान की थी। अदालत ने आरोपी को 302 (हत्या), 394 (डकैती करते हुए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 450 (ऐसा अपराध करने के लिए घर में जबरन घुसना जिसके लिए आजीवन कारावास की सजा हो सकती है) सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

Show More

Related Articles

Back to top button