Citizenship Amendment Act : दृढ निर्णय लेने वाली मोदी सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने में क्यों देर कर रही है ?

Citizenship Amendment Act : समाचार पत्रों में छपे समाचारों के अनुसार भले ही लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 के नियमों को अधिसूचित किये जाने की रिपोर्ट है , पर यह बात अभी भी लोगों के जहन में है कि दृढ निर्णय लेने वाली मोदी सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने में क्यों देर कर रही है ?

गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम दिसंबर 2019 में अधिनियमित किया गया था और 10 जनवरी, 2020 को लागू भी  हुआ था , लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम नियमों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है। इसी वजह से अभी तक इस क़ानून के तहत किसी को नागरिकता नहीं दी जा सकी है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़ग़ानिस्तान के नागरिकों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। इन देशों के हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदाय के उन लोगों को नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे।

सवाल है यह भी है कि क़रीब पाँच साल में भी इसके नियमों को अधिसूचित क्यों नहीं किया जा सका  तो  संसद के नियम इस बारे में क्या कहते हैं? यह भी जानना जरुरी है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम लाने का मक़सद क्या है और इसको लेकर बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन क्यों हुए थे ।

दरअसल नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंत में और 2020 की शुरुआत में देश में प्रमुख मुद्दा था। इसको लेकर देश के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। इस क़ानून को भेदभावपूर्ण क़रार दिया गया था और इसकी व्यापक रूप में आलोचना की गई थी। ऐसा इसलिए था कि यह धर्म के आधार पर नागरिकता देने की बात करता है। आलोचकों का कहना है कि नियोजित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर या एनआरसी के साथ इस क़ानून से लाखों मुसलमान अपनी नागरिकता खो देंगे। हालांकि, केंद्र का कहना है कि कोई भी भारतीय अपनी नागरिकता नहीं खोएगा। जबकि पहले गृह मंत्री अमित शाह क़्रोनोलॉजी समझाते हुए कह चुके हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के बाद एनआरसी और फिर एनपीआर आएगा।

इसी आशंका को देखते हुए देश भर के अलग-अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। जामिया के शाहीन बाग में महिलाओं ने शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया था। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में भी बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था। उत्तरप्रदेश  में कई जगहों पर ऐसे ही प्रदर्शन किए गए थे। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी तब बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। कई जगहों पर सार्वजनिक संपत्ति को नुक़सान पहुँचाने के आरोप में बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कई जगहों पर लोगों के मारे जाने की ख़बर भी आई थी।

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शाहीन बाग का आंदोलन तीन महीने से ज़्यादा समय तक चला था। कंपकंपाती सर्द रात में भी महिलाएँ डटी रहीं। इस बीच उनको हटाने की लगातार कोशिशें हुईं। सुप्रीम कोर्ट तक में मामला गया। और आख़िरकार कोविड लॉकडाउन के दौरान उन्हें बड़ी मुश्किल से हटाया गया। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ था। तब पुलिस पर आरोप लगा था कि उसने जामिया के होस्टल में घुसकर छात्रों पर लाठी चार्ज किया था। हालाँकि पुलिस इन आरोपों को खारिज करती रही। शाहीन बाग़ जैसा विरोध प्रदर्शन होने पर मौजपुर जाफराबाद क्षेत्र में तब दंगा हो गया था जब उस प्रदर्शन के विरोध में भाजपा  नेता कपिल मिश्रा की अगुवाई में सैकड़ों लोग मौजपुर इलाक़े में जमा हो गये थे और इसके बाद क़ानून के विरोध में और समर्थन में उतरे लोगों के बीच पत्थरबाज़ी हुई थी। इसके बाद दंगा हो गया था।

उत्तरप्रदेश  में नागरिकता संशोधन अधिनियम के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन के दौरान पथराव की घटनाएँ हुई थीं। आरोप लगाया गया था कि प्रदर्शन करने वालों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुक़सान पहुँचाया। तब बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया था। योगी सरकार की ओर से नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों के नुकसान की भरपाई को लेकर एक कानून बनाया गया था। इसके तहत बड़ी संख्या में लोगों को नोटिस जारी किए गए थे। इस कानून के मुताबिक़ किसी को अगर सरकारी या निजी संपत्ति को नुक़सान पहुंचाने का दोषी पाया जाता है तो उसे 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है या फिर जेल में जाना पड़ सकता है। जब यह मामला शीर्ष अदालत में पहुँचा था तो सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ सरकार से कहा था कि वह नागरिकता संशोधन क़ानून (नागरिकता संशोधन अधिनियम) के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों से वसूल की गई रकम को उन्हें वापस लौटाए।

तब नागरिकता संशोधन क़ानून को लेकर पूर्वोत्तर अशांत हो गया था। मेघालय में इस क़ानून को लेकर खासी स्टूडेंट्स यूनियन और ग़ैर आदिवासियों के बीच हुई झड़प में कई लोगों की मौत हो गयी थी। असम में भी इसी तरह के विरोध प्रदर्शन हुए थे।

जेएनयू के छात्र शरजील इमाम के ख़िलाफ़ नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन के दौरान अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय और दिल्ली के जामिया इलाक़े में भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगे थे। उनपर राजद्रोह का केस चला।

कोविड लॉकडाउन के बाद धीरे-धीरे विरोध प्रदर्शन बंद हो गए। इसके बाद भी नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित नहीं किया जा सका। हालाँकि, जब तक उठते सवालों पर गृहमंत्री अमित शाह कहते रहे कि कोरोना संक्रमण ख़त्म होने के बाद इसको लागू किया जाएगा। अगस्त 2022 में अमित शाह ने कहा था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम कोविड वैक्सीनेशन अभियान पूरा होने के बाद लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी।

इसी बीच यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुँच गया। कई लोगों ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को धर्म के आधार पर नागरिकता देने वाला बताते हुए चुनौती दी। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके ने 2022 में सुप्रीम कोर्ट में एक शपथपत्र दाखिल करके नागरिकता संशोधन अधिनियम को देश की धर्मनिरपेक्षता के ताने-बाने के खिलाफ बताया। उसने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम धर्म के आधार पर भेदभाव करता है। यह तमिल लोगों के खिलाफ है। तमिलनाडु और डीएमके पहला ऐसा राज्य और पार्टी है जो नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ कोर्ट पहुंची।

अब  ख़बर आई है कि लोकसभा चुनाव से पहले इसको अधिसूचित किया जाएगा। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने मंगलवार को एक  समाचार एजेंसी को बताया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (नागरिकता संशोधन अधिनियम) के कारण देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू होने के चार साल बाद, सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम नियमों के साथ तैयार है और लोकसभा चुनाव 2024 से काफी पहले उन्हें लागू करेगी। पदाधिकारी ने कहा, ‘नियम तैयार हैं और ऑनलाइन पोर्टल भी मौजूद है और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आवेदकों को उस वर्ष की घोषणा करनी होगी जब उन्होंने यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था। आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। जो लोग पहले ही नागरिकता के लिए आवेदन कर चुके हैं उन्हें नए सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।’

तो सवाल है कि ऐन चुनाव से पहले ही नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित क्यों किया जा रहा है? संसदीय प्रक्रियाओं की नियमावली के अनुसार, किसी भी कानून के नियम राष्ट्रपति की सहमति के छह महीने के भीतर तैयार किए जाने चाहिए या लोकसभा और राज्यसभा में अधीनस्थ कानून पर समितियों से विस्तार मांगा जाना चाहिए। सवाल है कि छह महीने के अंदर ही नियमों को अधिसूचित क्यों नहीं किया गया?  दृढ निर्णय लेने वाली मोदी सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने वाली मोदी सरकार को  क्या 2024 का इंतज़ार हो रहा था? चुनावों से पहले ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप झेलती रही भाजपा  क्या किसी चुनावी मक़सद से इसे अब अधिसूचित करने जा रही है? इन सब सवालों को 2024 में विपक्ष द्वारा चुनाव के दौरान उठाने पर मोदी सरकार को झेलने पड़ेंगे  ।

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