मानहानि केस : गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी को बड़ा झटका

अहमदाबाद। मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। वहीं, कोर्ट ने इस मामले में सजा पर रोक को लेकर दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस हेमंत प्रच्छक छुट्टी के बाद फैसला सुनाएंगे।

बता दें कि राहुल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर ‘मोदी सरनेम’ से जुड़ी टिप्पणी के बाद एक आपराधिक मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने की मांग की है। मामले में राहुल गांधी ने सूरत की एक कोर्ट ने दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद राहुल को लोकसभा की सदस्यता से भी हाथ धोना पड़ा था। इससे पहले सूरत सेशन कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट में 29 अप्रैल को सुनवाई हुई थी।

29 अप्रैल को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राहुल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से दो मई तक जवाब दाखिल करने को कहा था। इसके बाद अगली सुनवाई 2 मई को तय की गयी थी। वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में अपनी दलील देते हुए कहा था कि जिस कथित अपराध के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी ठहराया गया है और दो साल की जेल की सजा सुनाई गई है, वह न तो गंभीर है और न ही इसमें नैतिक कदाचार शामिल है।

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