बलिया। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक अदालत ने वर्ष 2012 में विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू होने के बावजूद लाइसेंसी पिस्टल लेकर चलने के मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता तथा पूर्व सांसद भरत सिंह को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त करार दे दिया है। रविवार को अभियोजन पक्ष ने यह जानकारी दी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार शनिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सांसद-विधायक अदालत के विशेष न्यायाधीश तपस्या त्रिपाठी ने पूर्व सांसद को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया। उन्होंने मामले में पुलिस की ओर से दर्ज करायी गयी शिकायत का ब्यौरा देते हुए बताया कि जिले के दुबहड़ थाना क्षेत्र के बसरिकापुर गांव में 18 जनवरी 2012 की सुबह भाजपा नेता एवं पूर्व सांसद भरत सिंह विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता व धारा 144 लागू होने के बावजूद लाइसेंसी पिस्टल लेकर जा रहे थे।
इस मामले में स्टेटिक मजिस्ट्रेट शिवमूर्ति की तहरीर पर भरत सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी। पुलिस ने विवेचना के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। विशेष न्यायालय तपस्या त्रिपाठी की अदालत ने शनिवार को पूर्व सांसद भरत सिंह को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त करार दे दिया। भरत सिंह पूर्व में बलिया से भाजपा के सांसद व बैरिया से विधायक रहे हैं तथा भाजपा की पूर्व सरकार में राज्य मंत्री भी रहे।