गाजीपुर। सांसद अफजाल अंसारी व मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट 29 अप्रैल को फैसला सुनायेगी। फैसले को लेकर जनपद न्यायालय परिसर, कलेक्ट्रेट परिसर में भारी सुरक्षा-व्यवस्था तैनात थी। जनपद न्यायालय के परिसर को चारों तरफ से सील कर दिया गया था। अधिवक्ताओं और वादी के अलावा किसी को भी प्रवेश की अनुमति नही थी।
सांसद अफजाल अंसारी निर्धारित समय से कोर्ट में पेश हो गये थे। कोर्ट ने कार्रवाई के बाद फैसले को 29 अप्रैल तक टाल दिया है। ज्ञातव्य है कि 22 नवंबर 2007 को मुहम्मदाबाद पुलिस ने विभिन्न मामलों को शामिल करते हुए गैंग चार्ट में सांसद अफजाल व मुख्तार अंसारी को गिरोहबंद अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस व गवाही के बाद फैसला 15 अप्रैल को निश्चित किया था लेकिन आज फैसले को 29 अप्रैल के लिए टाल दिया गया है।