गाजीपुर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायधीश संजय कुमार ने सोमवार को मुखबधिर पीड़िता के साथ दुष्कर्म के आरोपी थाना जमानिया के देवा बैरनपुर गांव निवासी रमेश कुमार को आजीवन कैद की सजा के साथ – साथ 11 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
देवाबैरनपुर निवासी ओमप्रकाश उर्फ खिचडू 23 अप्रैल 2019 को इस आशय का तहरीर दिया। उसके गांव का मंनचले किस्म का लड़का रमेश कुमार आधी रात को उसके घर में घुस कर जेवरातों को चुरा लिया। अकेले सोई हुई मुखबधिर लडक़ी के साथ दुष्कर्म किया । लड़की के रोने की आवाज़ को सुनकर घर की महिलाएं आयी। आरोपी को मौके से पकड़ लिया गया। सूचना पर पर आरोपी के विरुद्ध थाना जमानिया में मुकदमा दर्ज कर , पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया।
विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया । जिला फौजदारी शासकीय अधिवक्ता कृपा शंकर राय ने बताया कि अभियोजन की तरफ से कुल 9 गवाहों को पेश किया । सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। सोमवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायालय ने उपरोक्त सजा दिया।