
Board Exam News: बोर्ड परीक्षाओं के दौरान छात्रों को शोर-शराबे से राहत दिलाने के लिए गाजियाबाद प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के बाद किसी भी हाल में डीजे का उपयोग नहीं किया जाएगा। साथ ही, दिन के समय भी डीजे की आवाज हाईकोर्ट और ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के तहत तय डेसीबल सीमा के भीतर ही रहनी चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने पर डीजे संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) राजकरण नैय्यर ने बीएनएसएस 2023 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए धारा 163 लागू की है। यह कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने और परीक्षार्थियों को शांत माहौल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उठाया गया है।
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धारा 163 की यह व्यवस्था 27 मार्च की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगी। गौरतलब है कि इस समय शादियों का सीजन भी चल रहा है, जिससे कई स्थानों पर तेज आवाज में डीजे बजाए जाते हैं। ऐसे में प्रशासन का यह फैसला छात्रों और आम नागरिकों के लिए राहत भरा माना जा रहा है।
पुलिस ने आम जनता से सहयोग की अपील की है, ताकि बोर्ड परीक्षाएं शांतिपूर्ण और व्यवस्थित वातावरण में संपन्न हो सकें।
Written By: Kalpana Pandey



