Delhi Police: TMC सांसद महुआ मोइत्रा पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 79 के तहत मामला दर्ज किया गया

Delhi Police: दिल्ली पुलिस की IFSO इकाई ने रविवार को कृष्णानगर की TMC सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की प्रमुख रेखा शर्मा के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर FIR दर्ज की। DCP (PRO) सुमन नलवा ने बताया कि मोइत्रा पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 79 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो महिला की शील भंग करने के इरादे से किए गए काम, हाव-भाव या हरकत से संबंधित है। इससे पहले NCW ने मोइत्रा की टिप्पणियों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। 4 जुलाई को मोइत्रा ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें शर्मा को हाथरस में भगदड़ वाली जगह पर पहुंचते हुए दिखाया गया था, जिसे बाद में हटा दिया गया था।

पोस्ट में एक व्यक्ति छाता पकड़े हुए और शर्मा के पीछे चलता हुआ दिखाई दे रहा था। एनसीडब्ल्यू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए और 3 दिनों के भीतर आयोग को एक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए।”

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अपनी शिकायत में एनसीडब्ल्यू ने कहा था, “… मोइत्रा द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी बेहद अपमानजनक है और महिलाओं के सम्मान के साथ जीने के अधिकार का सरासर उल्लंघन है।” NCW के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए मोइत्रा ने लिखा: “दिल्ली पुलिस कृपया स्वप्रेरणा से लिए गए आदेशों पर तुरंत कार्रवाई करें। मैं नादिया में हूँ, अगर आपको अगले 3 दिनों में मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं तुरंत गिरफ़्तारी करूँगी। मैं अपना छाता खुद ही थाम सकती हूँ।”

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