अब लॉटरी सिस्टम से मिलेगा ट्रैक्टर सहित 108 कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ

किसानों को सस्ती कीमत पर ट्रैक्टर (Tractor) सहित अन्य कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने कृषि यंत्र अनुदान योजना  (krishi yantra anudan yojana) चला रखी है। इस योजना को अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नाम से चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में राज्य में कृषि यांत्रिकरण योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे लेकिन अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने के कारण राज्य सरकार ने लॉटरी के माध्यम से चयनित किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। बता दें कि बिहार सरकार की ओर से कृषि विभाग के माध्यम से राज्य में कृषि यांत्रिकरण योजना (agricultural mechanization scheme) चलाई जा रही है। इसके लिए किसानों से 10 नवंबर तक आवेदन मांगे गए थे। अब जिन किसानों का लॉटरी में नंबर आएगा उनको ही कृषि यंत्रों की खरीद के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा।

कब निकाली जाएगी कृषि यंत्रों की लॉटरी (When will the lottery for agricultural equipment be held)

कृषि यांत्रिकरण योजना (Agricultural Mechanization Scheme) के तहत कृषि यंत्रों के लिए लॉटरी 27 से 30 नवंबर के बीच निकाली जाएगी। इसको लेकर कृषि निदेशक ने पत्र भी जारी कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिला स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेले का आयोजन दिसंबर के प्रथम सप्ताह और जनवरी के दूसरे सप्ताह में होने की संभावना है। ऐसे में प्राप्त आवेदनों की जांच मेले से पहले की जाएगी ओर जिन आवेदनों को स्वीकार किया जाएगा, उन्हीं किसानों को लॉटरी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। इसके बाद चयनित किसानों को स्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा। इसके बाद किसान सब्सिडी पर कृषि यंत्रों की खरीद कर सकेंगे। कृषि निदेशक के निर्देशानुसार जिला कृषि पदाधिकारी की अध्यक्षता में सहायक निदेशक द्वारा लॉगिन आईडी से ऑनलाइन लॉटरी (online lottery) के माध्यम से लक्ष्य के अनुसार आवेदकों का चयन किया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया डीएम या उनके स्तर से प्राधिकृत किसी वरीष्ठ अधिकारी की उपस्थिति में संपन्न की जाएगी। इस दौरान जिले के सभी बीएओ, स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रगतिशील किसान उपस्थित रहेंगे।

किन कृषि यंत्रों पर मिलेगा सब्सिडी का लाभ

कृषि यांत्रिकरण योजना (agricultural mechanization scheme) के तहत राज्य सरकार की ओर से किसानों को 108 कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके तहत किसानों को 2 व्हील ड्राइव व 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर सहित पैडी थ्रेसर, रीपर, सीड ड्रिल, पैडी ट्रांसप्लांटर, मिनी दाल मिल, राइस मिल, रोटावेटर, पंपसेट, कल्टीवेटर, पावर स्प्रेयर, रीपर कम बाइंडर, सिंचाई पाइप, थ्रेसर सहित अन्य कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा।

किसानों को कृषि यंत्रों पर कितनी मिलेगी सब्सिडी (How much subsidy will farmers get on agricultural equipment)

किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत अलग-अलग कृषि यंत्र पर अलग-अलग सब्सिडी दी जाएगी। इसके तहत किसानों को 40 प्रतिशत से लेकर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को ज्यादा सब्सिडी दी जाती है। वहीं सामान्य किसानों को भी नियमानुसार सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। किस यंत्र पर कितनी सब्सिडी मिलेगी इसकी सूची आप इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। हम आपकी सुविधा के लिए इस खबर के अंत में इसका लिंक भी दे रहे हैं ताकि आप बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें।

सब्सिडी पर कृषि यंत्र खरीदते समय किन नियमों का करना होगा पालन  

कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत किसानों को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। इसके लिए शासन की ओर से कृषि खरीद के नियम भी तय कर दिए गए हैं, किसानों को उन्हीं के अनुसार कृषि यंत्र की खरीद करनी होगी, ये नियम इस प्रकार से हैं

  • लॉटरी प्रक्रिया में चुने गए किसानों को स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर कृषि यंत्र की खरीद करनी होगी।
  • स्वीकृति प्राप्त होने के बाद आवदेक किसान को कृषि विभाग में पंजीकृत विक्रेताओं से ही कृषि यंत्र की खरीद करनी होगी, अन्य विक्रेताओं से खरीदने पर सब्सिडी का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।
  • किसान कृषि मेलों या बाजारों के बाहर अपनी पसंद के अनुसार कृषि यंत्र की खरीद कर सकते हैं।
  • योजना के तहत पात्र किसान कृषि यंत्रों की कीमत से अनुदान राशि कम करके शेष राशि का भुगतान करके पंजीकृत विक्रेता से कृषि यंत्र की खरीद कर सकते हैं।
  • कृषि यंत्र की अनुदान की राशि विक्रेता के खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
  • 20,000 रुपए और इससे कम अनुदान वाले कृषि यंत्रों पर गैर रैयत किसान भी अनुदान प्राप्त कर सकेंगे।
  • 20 हजार रुपए या इससे अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिए एलपीसी या उद्यतन मालगुजारी रसीद 2023-24 उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में वितीय वर्ष 2022-23 और 2021-22 की मालगुजारी रसीद रहने पर भी किसान योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
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