भाजपा सांसद की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने दिया ये आदेश, जानिए क्या

झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग जल्द शुरू करने का निर्देश दिया है। भाजपा सांसद निशिकांत दूबे की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस दीपक रौशन की अदालत ने यह निर्देश दिया।

अदालत ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार से कहा कि नाइट लैंडिंग की सुविधा जल्द सुनिश्चित की जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि 7 फरवरी तक केंद्र सरकार एयरपोर्ट के आसपास तोड़े जाने वाले ऊंचे भवनों के मालिकों को फ्लोर तोड़ने के लिए नोटिस जारी करे। इसके दो से तीन दिन बाद भवन मालिक एयरपोर्ट निदेशक से संबंधित मुआवजा प्राप्त करें। केंद्र के नोटिस जारी करने के तत्काल बाद डीसी की ओर से जारी नोटिस को वापस ले लिया जाएगा। अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी।

सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि इस मुद्दे पर अधिकारियों के साथ बैठक की गई थी। जिसमें केंद्र सरकार की ओर से नोटिस जारी करने और राज्य सरकार की ओर से मुआवजा देने पर निर्णय लिया गया है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय और केंद्र की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने अपना-अपना पक्ष रखा।

देवघर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग समेत अन्य सुविधाओं को लेकर भाजपा के सांसद निशिकांत दूबे ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार से पूछा था कि देवघर एयरपोर्ट के आसपास के जिन भवनों को तोड़ा जाना है, उसके नुकसान की भरपाई कौन करेगा। इसपर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से बैठक कर जल्द नाइट लैंडिंग शुरू करने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि, सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए देवघर एयरपोर्ट के आसपास के नौ ऊंचे भवनों के फ्लोर को तोड़ा जाना है।

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