सुप्रीम कोर्ट में नए जजों की एंट्री की तैयारी, कॉलेजियम ने सुझाए तीन हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के नाम

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 सितंबर 2026 को तीन हाईकोर्ट चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की। जानें तीनों नाम और नियुक्ति प्रक्रिया।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सोमवार, 28 सितंबर 2026 को हुई बैठक में तीन हाईकोर्ट के मौजूदा मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाए जाने की सिफारिश की है। कॉलेजियम की सिफारिश में गुजरात हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुनीता अग्रवाल, दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अपरेश कुमार सिंह के नाम शामिल हैं।

खास बात यह है कि जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय दोनों का मूल हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट है। वहीं जस्टिस अपरेश कुमार सिंह का मूल हाईकोर्ट झारखंड हाईकोर्ट है।

कौन-कौन से नाम सुझाए गए?

जस्टिस सुनीता अग्रवाल : जस्टिस सुनीता अग्रवाल वर्तमान में गुजरात हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश हैं। कॉलेजियम ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने की सिफारिश की है। उनका मूल हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट है।

जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय : जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय इस समय दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। उनका मूल हाईकोर्ट भी इलाहाबाद हाईकोर्ट है। कॉलेजियम की 28 सितंबर की बैठक में उनके नाम की भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए सिफारिश की गई।

जस्टिस अपरेश कुमार सिंह : जस्टिस अपरेश कुमार सिंह वर्तमान में तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। कॉलेजियम ने उनके नाम की भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति के लिए अनुशंसा की है। उनका मूल हाईकोर्ट झारखंड हाईकोर्ट है।

क्या कॉलेजियम की सिफारिश के साथ नियुक्ति हो गई?

नहीं। कॉलेजियम की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण है, लेकिन इसे अंतिम नियुक्ति नहीं माना जाता। तीनों नामों पर अब आगे की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होगी।

संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कॉलेजियम की सिफारिश के बाद संबंधित प्रक्रिया पूरी होने पर नियुक्ति की औपचारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद नियुक्त किए गए न्यायाधीश शपथ लेकर पद संभालेंगे।

कॉलेजियम की 28 सितंबर की सिफारिश में तीनों न्यायाधीशों के नाम तो बताए गए हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति या पदभार ग्रहण करने की कोई तारीख घोषित नहीं की गई है।

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