UP HIGH COURT-हाईकाेर्ट ने विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हत्या के दोषी की सजा पर लगाई रोक

UP High Court stays the sentence of a murder convict who wishes to contest the assembly election.

UP HIGH COURT- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक हत्या के दोषी की सजा और आजीवन कारावास पर रोक लगा दी है, जिसने कहा है कि वह उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में या संभवतः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता है। नंदलाल राय उर्फ बबलू राय की सजा के खिलाफ अपील पर कोर्ट ने यह आदेश पारित किया।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न जन प्रतिनिधियों की दोषसिद्धि पर रोक लगाते हुए यह माना है कि राजनेताओं का अपने मतदाताओं के प्रति एक विशेष कर्तव्य होता है और दोषसिद्धि पर रोक प्राप्त करने में विफलता चुनाव लड़ने के अवसर से वंचित होने का कारण बन सकती है।

इस प्रकार न्यायालय ने नंदन लाल राय को जमानत दे दी, जिसे अप्रैल 2025 में वाराणसी की एक अदालत ने हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

न्यायालय ने कहा, “समग्र तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हमारा मानना है कि अपीलकर्ता को दी गई सजा और दोषसिद्धि को इस अपील के लंबित रहने के दौरान स्थगित रखा जाना चाहिए।

अदालत ने हत्या के आरोप में दोषी ठहराए गए नंद लाल राय की लंबित अपील में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।

अपील की सुनवाई के दौरान राय की रिहाई की मांग करते हुए, उनके वकील ने तर्क दिया कि पीड़ित एक राजनीतिक रूप से सक्रिय व्यक्ति था और आरोपी को केवल संदेह और अनुमान के आधार पर फंसाया गया था।

यह तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष का मामला काफी हद तक परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है। वकील ने जांच में उनके नाम के देर से खुलासा होने, संदिग्ध प्रत्यक्षदर्शी गवाही और हत्या के हथियार की संदिग्ध बरामदगी की ओर भी इशारा किया।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, राम जन्मभूमि आंदोलन के सक्रिय सदस्य प्रमोद कुमार निगम की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए लोगों में राय भी शामिल थे। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि राय का संबंध गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी से था।

हालांकि, अपीलकर्ता के वकील ने उच्च न्यायालय को बताया कि वह अपनी सजा से पहले भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता थे, और 2027 के चुनाव “स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में या यदि संभव हो तो भाजपा से” चुनाव लड़ना चाहते हैं।

इन दलीलों पर विचार करते हुए, न्यायालय ने अपीलकर्ता की सजा और दोषसिद्धि को निलंबित कर दिया।

न्यायालय ने कहा, “आम आदमी के आजीविका के अधिकार को ध्यान में रखते हुए, जो किसी राजनेता के चुनाव लड़ने के अधिकार से कम महत्वपूर्ण नहीं है, अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगाई जानी चाहिए ताकि वह अपनी उपरोक्त अपील में अंतिम निर्णय सुनने तक जीवित रह सके। ”

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