CJP: CJP संस्थापक अभिजीत दीपके रिहा, SEM कोर्ट ने शांति बनाए रखने की शर्त पर दी राहत

CJP: दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद अभिजीत दीपके को SEM कोर्ट में पेश किया। शांति बनाए रखने के मुचलके पर हस्ताक्षर करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।

CJP: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके को दिल्ली में SEM कोर्ट से सशर्त राहत मिलने के बाद रिहा कर दिया गया। दिल्ली पुलिस के अनुसार, दीपके ने शांति बनाए रखने के लिए निर्धारित मुचलके पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। उन्हें शुक्रवार को ‘लहरा दो तिरंगा’ प्रदर्शन से पहले हिरासत में लिया गया था।

शांति बनाए रखने के मुचलके पर किए हस्ताक्षर

अभिजीत दीपके को दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में स्थित SEM कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद उन्हें शांति बनाए रखने की शर्त पर रिहा करने का फैसला हुआ। दिल्ली पुलिस ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि मुचलके पर हस्ताक्षर करने के बाद दीपके को छोड़ दिया गया।

रिहाई के बाद अनीश गवांडे के आवास पहुंचे दीपके

रिहाई के बाद अभिजीत दीपके का एक वीडियो भी सामने आया। इसमें वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रवक्ता अनीश गवांडे के आवास पर पहुंचते दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। वह कैमरे की ओर हाथ हिलाते और गुड लक का संकेत बनाते नजर आए।

सुनवाई में देरी को लेकर CJP की लीगल हेड ने जताई चिंता

CJP की लीगल हेड रत्ना सिंह ने अभिजीत दीपके की सुनवाई में देरी को लेकर चिंता जाहिर की थी। उन्होंने बताया था कि सुनवाई दोपहर 12 बजे होनी थी, लेकिन दोपहर 3:38 बजे तक भी सुनवाई की स्थिति स्पष्ट नहीं थी।

मीडिया के सवालों पर अजिंक्य शिंदे ने दिया जवाब

अभिजीत दीपके की सशर्त रिहाई और पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर किए जाने को लेकर जब CJP के संगठन प्रभारी अजिंक्य शिंदे से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि दीपके खुद इस बारे में जानकारी देंगे। उन्होंने बताया कि दीपके पिछले दरवाजे से आ रहे हैं।

इस घटनाक्रम के बाद अभिजीत दीपके की रिहाई हो गई। पुलिस के मुताबिक, उन्हें शांति बनाए रखने के मुचलके पर हस्ताक्षर करने के बाद छोड़ा गया।

written by Siddhi Srivastava
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