Uttarakhand: सील तोड़कर दोबारा चलाया जा रहा था स्टोन क्रेशर, क्रेशर स्वामी और साझेदारों पर मुकदमा दर्ज

Uttarakhand: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के भोगपुर टांडा भागमल क्षेत्र में स्थित हिमगंगे स्टोन क्रेशर को भूतत्व एवं खनन विभाग द्वारा नियमों के उल्लंघन के चलते सील किया गया था। बावजूद इसके, क्रेशर संचालक और उसके साझेदारों ने विभाग की सील तोड़कर अवैध रूप से क्रेशर का संचालन दोबारा शुरू कर दिया। मामले का खुलासा होते ही विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

भूतत्व एवं खनन विभाग के सर्वेक्षक विवेक कुमार द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर लक्सर कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 629/25 दर्ज किया गया है। मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223(1) और 324(4) के तहत दर्ज हुआ है। जांच की जिम्मेदारी उपनिरीक्षक नवीन चौहान को सौंपी गई है।

जांच अधिकारी उपनिरीक्षक चौहान ने बताया कि 23 मई को हिमगंगे स्टोन क्रेशर को अवैध खनन के चलते विभागीय टीम द्वारा सील कर दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद क्रेशर संचालक ने नियमों की अवहेलना करते हुए सरकारी सील को तोड़ा और क्रेशर का संचालन फिर से शुरू कर दिया, जो कि सरकारी कार्य में बाधा और कानून का स्पष्ट उल्लंघन है।

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मामले की सूचना उच्चाधिकारियों को भी दे दी गई है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

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