Up News- के निर्देशों का पालन क्यों नहीं, जवाब दे सरकार

Up News- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव, राजस्व उत्तर प्रदेश से यह स्पष्ट करने को कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के “बाबा सुक्खू मां प्रभुदेवी इंटर कॉलेज केस” में दिए गए निर्देशों का पालन अब तक क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने प्रमुख सचिव को एक सप्ताह के भीतर शपथपत्र दाखिल कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही राजस्व संहिता की धारा 101(2) में संशोधन होने तक भूमि अदला–बदली की शक्ति के प्रयोग पर रोक लगा रखी है। इसके बावजूद फतेहपुर जनपद के बिंदकी तहसील स्थित ग्राम पहुर की पंचायत भूमि (चकमार्ग, नाली आदि) का विनिमय डालमिया भारत ग्रीन विज़न लिमिटेड को सीमेंट फैक्ट्री के लिए उपलब्ध कराने का आदेश पारित किया गया था। इस प्रस्ताव को उपजिलाधिकारी बिंदकी ने पारित किया और जिलाधिकारी ने अनुमोदन भी दे दिया।

याचिकाकर्ता मयूर सिंह ठाकुर की ओर से अधिवक्ता अमित सिंह परिहार ने दलील दी कि कंपनी ने बिना किसी कानूनी अधिकार के सरकारी भूमि पर बाउंड्रीवाल खड़ी कर दी है, जिससे रास्ते और नालियां अवरुद्ध हो गईं। नतीजतन, गाँव के किसान अपनी ही जमीनों तक पहुंचने में असमर्थ हो गए हैं।

एसडीएम बिंदकी ने जवाब में कहा कि राज्यपाल को अधिसूचना जारी करने की शक्ति जनरल क्लॉजेस एक्ट की धारा 21 और राजस्व संहिता की धारा 219 के तहत है, जबकि धारा 101(2) के अंतर्गत यही शक्ति कमिश्नर को प्राप्त है।

हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रियागत खामियों को दूर करने का निर्देश दिया है और संशोधन होने तक इन शक्तियों के प्रयोग पर रोक लागू है।

जनहित याचिका में मांग की गई है कि कंपनी के अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए और सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के आदेशों का पालन कराया जाए। मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति जे. जे. मुनीर की पीठ ने पारित किया।

क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे समाचार रिपोर्ट शैली में संक्षिप्त (150-200 शब्दों में) लिख दूँ, या फिर विस्तृत कानूनी रिपोर्ट के रूप में ही रहने दूँ?

रिपोर्ट: राजेश मिश्रा प्रयागराज

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