
Up News- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा स्थित अपर सिविल जज की अदालत में नीरज कुमार बहेटे के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में चल रही कंप्लेंट केस की कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही विपक्षी पक्ष को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई आठ हफ्ते बाद होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति एस. के. पचौरी ने याची नीरज कुमार बहेटे और अन्य की ओर से अधिवक्ता अक्षय रघुवंशी की दलीलें सुनने के बाद दिया।
याची पक्ष का तर्क था कि यह मामला दो फर्मों के बीच लेन-देन से जुड़े सिविल विवाद का है, जिसे आधार बनाकर आपराधिक केस दाखिल कर दिया गया। 18 मार्च 2023 को दायर की गई कंप्लेंट तथ्यों के विपरीत और झूठे आरोपों पर आधारित है। अधिवक्ता का कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान लेते समय न्यायिक विवेक का प्रयोग नहीं किया। इसलिए केस की कार्यवाही निरस्त की जानी चाहिए।
हाईकोर्ट ने मामले को विचारणीय मानते हुए फिलहाल कार्यवाही पर रोक लगाई|
रिपोर्ट: राजेश मिश्रा प्रयागराज