Up News- सिविल प्रकृति के विवाद में आपराधिक कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग -हाईकोर्ट

Up News- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश की अवहेलना करने पर पुलिस कमिश्नर कानपुर नगर अखिल कुमार,एस एच ओ घाटमपुर धनंजय पांडेय व अपर पुलिस इंस्पेक्टर घाटमपुर व विवेचना अधिकारी खुर्शीद अहमद को 20अगस्त को तलब किया है और हलफनामा दाखिल कर सफाई देने का निर्देश दिया है कि क्यों न आपराधिक कार्यवाही की जाय।
कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट ने दर्ज एफआईआर रद कर दी थी तो विवेचना अधिकारी को कार्यवाही बंद करनी चाहिए थी न कि कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट दाखिल करनी थी।जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।ऐसा करना प्रथमदृष्टया जानबूझकर कोर्ट आदेश की अवहेलना करना है।

यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने पुलिस उप निरीक्षक आशीष कुमार व अन्य की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता राजेश्वर प्रसाद सिन्हा ने बहस की।इनका कहना था कि याची के खिलाफ 21अक्टूबर 24को घाटमपुर थाने में एफआईआर दर्ज की जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने एफआईआर रद कर दिया। आदेश की प्रति विवेचना अधिकारी को दी गई।केस कार्यवाही बंद करने के बजाय उसने फाइनल रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी।जो कोर्ट के आदेश की अवमानना है। कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को भी याचिका में पक्षकार बनाने का आदेश दिया।

रिपोर्ट: राजेश मिश्रा प्रयागराज

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