
UP News-मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक अब्बास अंसारी द्वारा हेट स्पीच मामले में सुनाई गई सजा को स्थगित किए जाने की मांग को लेकर दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 30 जुलाई नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकलपीठ ने दिया।
क्या है मामला?
अब्बास अंसारी ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान एक जनसभा में कथित तौर पर सरकारी अधिकारियों को सपा की सरकार बनने पर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और उसी आधार पर हेट स्पीच का मामला दर्ज किया गया था।
स्पेशल कोर्ट का फैसला
मऊ की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर अब्बास अंसारी को आईपीसी की धारा:
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153-ए (वर्गों में शत्रुता फैलाना) – 2 वर्ष
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189 (सरकारी सेवक को धमकाना) – 2 वर्ष
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506 (आपराधिक धमकी) – 1 वर्ष
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171-एफ (चुनाव में अनुचित प्रभाव) – 6 माह
की सजा सुनाई थी।
सभी सजाएं एक साथ चलने का आदेश देते हुए कोर्ट ने ₹2000 का जुर्माना भी लगाया था।
मंच पर मौजूद उनके चुनाव एजेंट मंसूर अंसारी को भी दोषी ठहराते हुए 6 माह की सजा दी गई थी।
अब क्या हो रहा है?
अब्बास अंसारी ने सजा के खिलाफ स्पेशल अपीलीय अदालत, मऊ में अपील दाखिल की है। साथ ही उन्होंने सजा पर रोक लगाने की अर्जी दी थी, जिसे 5 जुलाई को खारिज कर दिया गया।
अब इसी आदेश के खिलाफ उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की है, जिस पर अगली सुनवाई 30 जुलाई 2025 को होगी।
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रिपोर्ट: राजेश मिश्रा प्रयागराज