
UP NEWS-इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पुलिस को हिस्ट्रीशीटर के घर देर रात जाने से रोक लगा दी है। न्यायालय ने कहा है कि इससे व्यक्ति की निजता और शांति भंग होती है। यह फैसला प्रयागराज के समुंदर पांडे की याचिका पर सुनवाई करते हुए आया है।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि पुलिस को रात में याची के घर पर जाकर उसकी शांति और निजता में खलल डालने से रोका जाता है। न्यायालय ने खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि पुलिस हिस्ट्रीशीटर के घरों पर रात में असमय नहीं जा सकती।
अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी, जिसमें प्रयागराज के पुलिस आयुक्त और थानाध्यक्ष सहित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया गया है। याची ने आरोप लगाया है कि पुलिस उसे उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है और उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है।
रिपोर्ट: राजेश मिश्रा प्रयागराज
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