UP Government’s flagship schemes: UP में अब तक MYSY, MMGRY के तहत 6,000 से अधिक युवा उद्यमों को दी गई मंजूरी

UP Government’s flagship schemes: मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (MYSY) और मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना (MMGRY), जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है।

हाल ही में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा को प्रस्तुत की गई राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की त्रैमासिक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में युवाओं द्वारा संचालित 6,000 से अधिक छोटे और बड़े उद्यमों को MYSY के तहत मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त, एमएमजीआरवाई के तहत स्वीकृत 723 इकाइयों में से 605 को पहले ही धन प्राप्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक और बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक समीर रंजन पांडा के अनुसार, इन योजनाओं का उद्देश्य राज्य के युवाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित करना और दूसरों के लिए नौकरी के अवसर पैदा करना है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 7500 इकाइयों को धन मुहैया कराने का लक्ष्य था. अब तक 6259 इकाइयों को शासन से मंजूरी मिल चुकी है और 5648 इकाइयों को धनराशि मिल चुकी है। प्रारंभ में कुल मार्जिन मनी 14550 लाख रुपये निर्धारित की गई थी, लेकिन अब तक 16360 लाख रुपये से अधिक स्वीकृत हो चुके हैं और 14821 लाख रुपये युवाओं को वितरित किए जा चुके हैं।

इस योजना के तहत राज्य सरकार पात्र आवेदकों को उद्योग स्थापित करने के लिए 25 लाख रुपये तक और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करती है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में 800 इकाइयों को लाभान्वित करने का लक्ष्य था। इनमें से 90 प्रतिशत से अधिक (723 इकाइयाँ) स्वीकृत हो चुकी हैं, और 605 इकाइयाँ, यानी लक्ष्य का 76 प्रतिशत, वित्त पोषित किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख योजना है।

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मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए पात्र होने के लिए लाभार्थी को उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए और उसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल उत्तीर्ण करना है, और आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। सभी स्रोतों से वार्षिक आय ओबीसी, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के लिए 2 लाख रुपये और एससी-एसटी वर्ग के लिए 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

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