
Gangster Act Action: जनपद प्रतापगढ़ में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे सख्त अभियान के तहत थाना पट्टी के गैंगस्टर अभियुक्त सुशील कुमार सिंह की अवैध रूप से अर्जित चल संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी किया गया है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ द्वारा जारी आदेश के अनुसार अभियुक्त की कुल 44,34,295 (चवालीस लाख चौंतीस हजार दो सौ पचानवे रुपये) मूल्य की अवैध संपत्ति को तत्काल प्रभाव से कुर्क किया गया है।
कुर्क की गई संपत्ति में शामिल हैं:
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01 बलेनो कार
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01 फोर्ड एंडेवर कार
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01 फोर्स गोरखा
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01 ओडी कार
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01 ट्रैक्टर स्वराज
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02 KTM मोटरसाइकिल
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02 बुलेट मोटरसाइकिल
अन्तर्जनपदीय अपराधी सुशील कुमार सिंह पुत्र फतेह बहादुर सिंह, निवासी ग्राम रामकोला, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी एवं एनडीपीएस एक्ट सहित गंभीर धाराओं में कुल 09 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
यह कार्रवाई थाना पट्टी में पंजीकृत मु0अ0सं0-312/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत की गई है।
पुलिस प्रशासन का सख्त संदेश
पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा पेशेवर एवं अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई लगातार जारी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समाज में कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा आमजन में सुरक्षा की भावना मजबूत करने के लिए ऐसे अपराधियों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ संपत्ति कुर्की, गिरफ्तारी एवं अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाती रहेगी। कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी आपराधिक गतिविधि की जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस या संबंधित विभाग को सूचित करें, ताकि समाज को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाए रखा जा सके।
रिपोर्ट उमेश पाण्डेय जिला संवाद दाता यूनाईटेड भारत



