UIDAI’s strict warning: 31 दिसंबर 2025 तक आधार से लिंक नहीं किया तो बंद हो जाएगा आपका पैन कार्ड!

1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड हो जाएगा *Inactive*, टैक्स भरने से लेकर बैंकिंग काम तक सब पर पड़ेगा असर

UIDAI’s strict warning  : यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने देशभर के पैन कार्ड धारकों के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है। UIDAI ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर आपने 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (Inactive) कर दिया जाएगा।

UIDAI का यह कदम उन लोगों के लिए चेतावनी है जो अब तक लिंकिंग को लेकर लापरवाह बने हुए हैं। पैन निष्क्रिय होने के बाद व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएगा, न ही बैंक खातों से जुड़े आवश्यक लेनदेन कर सकेगा। इसके अलावा लोन, निवेश और अन्य वित्तीय कार्यों पर भी रोक लग जाएगी।

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सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते यह प्रक्रिया पूरी कर लें ताकि आगे किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।

आधार-पैन लिंक कराने के लिए आप आयकर विभाग की वेबसाइट [www.incometax.gov.in](https://www.incometax.gov.in) पर जाकर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु:-

  • लिंकिंग की अंतिम तारीख:31 दिसंबर 2025
  • निष्क्रिय होने की तारीख: 1 जनवरी 2026
  • प्रभाव: टैक्स, बैंकिंग, निवेश और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन
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