
Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल प्रयागराज के उप चिकित्सा अधीक्षक गौतम कुमार के निलंबन आदेश को रद कर दिया है।और विभाग को नये सिरे से कार्यवाही की छूट दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की एकल पीठ ने याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश द्वारा 30 मई 2025 को याची का निलंबन किया गया था। तर्क दिया गया कि याची की नियुक्ति प्राधिकारी राज्य सरकार है,।महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश को निलंबित करने का आदेश देने का अधिकार नहीं है।
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दलीलें सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, कोर्ट ने महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश द्वारा 30 मई 2025 को पारित निलंबन आदेश को रद्द कर दिया।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश प्रतिवादियों को, यदि उचित सलाह दी जाती है, तो नए आदेश पारित करने से नहीं रोकेगा।