
Sonbhadra News-गैंगस्टर एक्ट के एक पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट अर्चना रानी की अदालत ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने गैंग लीडर राजेश कुमार गुप्ता उर्फ बनारसी उर्फ कल्लू और उसके भाई व सक्रिय गैंग सदस्य शुभम गुप्ता को दोषी मानते हुए 7-7 वर्ष की कठोर कैद एवं 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न चुकाने पर दोनों को दो-दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समाहित किया जाएगा।
पांच वर्ष पूर्व दर्ज हुआ था मुकदमा
यह मामला 25 सितंबर 2020 को रॉबर्ट्सगंज थाने में दर्ज हुआ था। प्रभारी निरीक्षक अंजनी कुमार राय की तहरीर पर राजेश गुप्ता और उसके भाई शुभम के खिलाफ एफआईआर हुई थी। दोनों पर हत्या, मारपीट सहित कई गंभीर मुकदमे लंबित हैं। आरोप था कि गैंग लीडर और उसके सदस्य लोगों में भय पैदा कर आर्थिक लाभ उठाते थे, जिससे उनके खिलाफ गवाही देने की हिम्मत कोई नहीं करता था।
जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने पर्याप्त सबूत मिलने पर दोनों भाइयों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलीलों, गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन करते हुए दोनों को दोषी करार दिया।
अलग-अलग जेल भेजने का आदेश
कोर्ट ने आदेश दिया है कि गैंग लीडर राजेश गुप्ता उर्फ बनारसी को जिला कारागार मिर्जापुर और उसके भाई शुभम गुप्ता को जिला कारागार गुरमा, सोनभद्र भेजा जाए।
अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील धनंजय शुक्ला ने बहस की।
रिपोर्ट : रवि पांडेय, सोनभद्र
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