
Sonbhadra News-साढ़े तीन वर्ष पूर्व हुई सावित्री देवी हत्याकांड में शनिवार को सत्र न्यायाधीश राम सुलीन सिंह की अदालत ने दोषी पति रग्घू वादी को दोषसिद्ध पाकर सश्रम आजीवन कारावास तथा 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में शामिल की जाएगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, रग्घू वादी ने अपनी पत्नी सावित्री देवी को 23/24 अप्रैल 2022 की रात करीब 12 बजे पेचकस से मारकर हत्या कर दी थी। घटना की शिकायत पर पुलिस ने 24 अप्रैल 2022 को एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू की और पर्याप्त सबूत मिलने पर चार्जशीट अदालत में दाखिल की।
सुनवाई के दौरान रग्घू वादी के अधिवक्ता ने पहला अपराध बताते हुए दंड में रियायत की याचना की, जबकि जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ज्ञानेंद्र शरण रॉय ने हत्या के गंभीर मामले के आधार पर अधिकतम सजा की मांग की। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने, गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद दोषी को सजा सुनाई।
रिपोर्ट: रवि पाण्डेय, सोनभद्र
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