
Sonbhadra News-साढ़े 15 वर्ष पूर्व 15 वर्षीय किशोरी के अपहरण मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/सीएडब्लू अर्चना रानी की अदालत ने दोषी तिलकधारी बैगा को 10 वर्ष की कठोर कैद और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी, जिसमें पहले से जेल में बिताया गया समय सजा में शामिल रहेगा।
मामला 24 फरवरी 2010 को दुद्धी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता द्वारा दर्ज तहरीर से शुरू हुआ था। आरोप के अनुसार आरोपी, किशोरी को यह कहकर घर से ले गया कि उसकी दीदी बुला रही है, और बाद में उसे बेच दिया गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर विवेचना की और आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
सुनवाई में अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष के तर्क, गवाहों के बयान और सबूतों का अवलोकन किया और दोषसिद्धि के आधार पर सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने बहस की।
रिपोर्ट: रवि पाण्डेय
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