
Sonbhadra News: जनपद में गैंगेस्टर एक्ट मामले में गैंग लीडर और उसके आस्क सदस्य पर विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट अर्चना रानी की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दस-दस वर्ष की कठोर कैद एवं 10-10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वही अर्थदंड न देने पर 2-2 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार सिंह ने चोपन थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि 26 अप्रैल 2019 को पुलिस बल के साथ देखभाल क्षेत्र में था तो पता चला कि आनंद उर्फ कल्लू पुत्र मोहन गोड़ निवासी कनछ टोला कोड़ईल , थाना चोपन का एक सक्रिय गैंग है, जिसका वह गैंग लीडर है। इसके अलावा गांव का ही गैंग का सक्रिय सदस्य रामनाथ उर्फ डब्लू पुत्र रामप्रसाद चेरो के साथ अन्य सदस्य शामिल हैं। इनके विरुद्ध हत्या समेत कई मुकदमा विचाराधीन है। लोगों में भय पैदा कर आर्थिक लाभ हेतु कार्य करना इनका एकमात्र कार्य है। यहीं वजह है कि इनके विरुद्ध कोई भी मुकदमा लिखवाने अथवा गवाही देने की जुर्रत नहीं करता है। जिसकी वजह से इनका वर्चस्व कायम है। इस तहरीर पर 26 अप्रैल 2019 को चोपन थाने में गैंगस्टर एक्ट में एफआईआर दर्ज किया गया था।
विवेचना के उपरांत पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने कोर्ट में गैंग लीडर आनंद उर्फ कल्लू एवं सक्रिय सदस्य रामनाथ उर्फ डब्लू के विरूद्ध चार्जशीट दाखिल किया था।
मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्को को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी गैंग लीडर आनंद उर्फ कल्लू और सक्रिय सदस्य रामनाथ उर्फ डब्लू को 10-10 वर्ष की कठोर कैद एवं 10-10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 2-2 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी।
अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता गैंगस्टर कोर्ट धनंजय शुक्ला ने बहस की।
रिपोर्ट:- रवि पाण्डेय
सोनभद्र