
Sonbhadra News-सोनभद्र जिले में करीब साढ़े तीन साल पहले 8 साल की मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा दी है, जो उसके शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक लागू रहेगी। इसके साथ ही अदालत ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष पॉक्सो कोर्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने सुनाया। कोर्ट के आदेश के अनुसार जुर्माने की राशि में से 80 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।
क्या है मामला?
मामला चोपन थाना क्षेत्र का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 12 जून 2022 की शाम करीब 4 बजे 8 वर्षीय बच्ची खेलने गई थी। इसी दौरान आरोपी ने उसके साथ अपराध किया और उसे घर जाकर गलत जानकारी देने की धमकी दी।
बच्ची के पिता जब उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गए तो डॉक्टरों ने मामले को संदिग्ध बताया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी। इसके बाद 13 जून 2022 को बच्ची के पिता की तहरीर पर चोपन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया।
जांच और सुनवाई
पुलिस ने मामले की जांच कर पर्याप्त सबूत जुटाए और अदालत में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट में कुल 8 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड का अध्ययन करने के बाद अदालत ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया।
कोर्ट का सख्त रुख
अदालत ने दोषी को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना न भरने की स्थिति में 6 महीने की अतिरिक्त कैद का आदेश भी दिया गया है। सरकारी पक्ष की ओर से डीजीसी और अभियोजन अधिकारियों ने मजबूती से पक्ष रखा।
समाज के लिए संदेश
यह फैसला न सिर्फ पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने वाला है, बल्कि समाज के लिए भी साफ संदेश है कि मासूम बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों को कानून सख्त से सख्त सजा देगा।
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रिपोर्ट: रवि पाण्डेय, सोनभद्र



