Sonbhadra News- अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदर सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का कोर्ट ने दिया आदेश

Sonbhadra News-जनपद में संचालित एक अवैध मदरसा और मदरसे के नाम पर अवैध चंदा उगाही के गंभीर आरोपो के मामले में न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए रावर्ट्सगंज कोतवाली को मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही करने का आदेश जारी किया है।

यह मामला उस समय प्रकाश में आया जब भारतीय जनता पार्टी अल्प संख्यक मोर्चा, काशी क्षेत्र के सदस्य अल्ताफ अहमद कादरी ने जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक को एक विस्तृत शिकायत प्रेषित किया था।

शिकायतकर्ता के अधिवक्ता रविन्द्र बहादुर सिंह ने बताया कि अंजुमन इस्लामिया कमेटी, रॉबर्ट्सगंज के अध्यक्ष मुस्ताक अहमद व अन्य पदाधिकारी जामा मस्जिद के पीछे स्थित एक भवन में बिना किसी सरकारी अनुमति या पंजीकरण के मदरसे का संचालन कर रहे हैं।
शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि उक्त पदाधिकारियों द्वारा “मदरसा अंजुमन इस्लामिया” के नाम से कैलेंडर एवं प्रचार सामग्री छपवा कर आम जनमानस से आर्थिक सहयोग की अपील की गई, साथ ही रसीद काटकर अवैध रूप से चंदा उगाही की गई।

अधिकारियों द्वारा शिकायत मिलने के बाद कोई ठोस कार्यवाही न किए जाने पर, शिकायतकर्ता के पक्ष से अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय मे प्रकीर्ण वाद प्रस्तुत किया गया।

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सभी दस्तावेज़ों, साक्ष्यों एवं तर्कों का गहन परीक्षण किया।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार ने मामले को गंभीर मानते हुए रावर्ट्सगंज कोतवाली को आदेश दिया कि वे अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदर मुस्ताक अहमद समेत अन्य संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही प्रारंभ करें।

इस आदेश के बाद क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यह मामला लंबे समय से प्रभावशाली व्यक्तियों से जुड़ा बताया जा रहा था, जिस कारण प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई ठप पड़ी थी। वही न्यायालय के आदेश से शिकायतकर्ता पक्ष में न्यायिक उम्मीदें फिर से जीवित हो गई हैं।

इस मामले को लेकर याचिकाकर्ता अल्ताफ अहमद क़ादरी ने कहा कि,
“हमने केवल यह मांग की थी कि जो भी संस्था या व्यक्ति समाज और धर्म के नाम पर अवैध रूप से आर्थिक गतिविधियाँ चला रहा है, उसकी निष्पक्ष जाँच हो। न्यायालय का यह आदेश कानून के शासन में आस्था को मजबूत करता है।

रिपोर्ट :- रवि पाण्डेय
सोनभद्र

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