
Sonbhadra News-नवरात्रि देवी जागरण कार्यक्रम की एडवांस बुकिंग के बावजूद कार्यक्रम न करने, पैसा वापस मांगने पर जाति सूचक गालियां देने और धमकी देने के मामले में भोजपुरी गायिका अंतरा सिंह उर्फ प्रियंका एवं इवेंट आयोजक विकास कुमार के विरुद्ध विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट सोनभद्र आबिद शमीम की अदालत ने जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने दोनों को एक अगस्त 2025 को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है।
क्या है मामला?
मामले की शिकायत रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के बहुअरा गांव निवासी राजेंद्र पुत्र रामनरेश ने की थी। राजेंद्र के अनुसार उन्होंने 18 अप्रैल 2024 को नवरात्रि देवी जागरण कार्यक्रम के लिए आयोजक विकास कुमार से दो लाख रुपये में अनुबंध किया था। एडवांस के तौर पर ₹1.70 लाख का भुगतान कर दिया गया था। कार्यक्रम में भोजपुरी गायिका अंतरा सिंह को प्रस्तुति देनी थी, जिसके लिए होटल में चार कमरे भी बुक कराए गए थे।
राजेंद्र ने बताया कि अंतरा सिंह को देखने के लिए भारी भीड़ जुटी थी, लेकिन वह बिना कार्यक्रम किए ही देर रात चली गईं, जिससे कार्यक्रम नहीं हो सका और आयोजकों को लगभग ₹5 लाख की आर्थिक क्षति हुई।
जाति सूचक गालियां और धमकी का आरोप
पीड़ित ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने इस संबंध में आयोजक विकास कुमार से बात की, तो उन्हें जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया और उनके बेटे को उठवा लेने की धमकी दी गई। उन्होंने थाने व उच्च अधिकारियों को भी सूचना दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
कोर्ट में चार्जशीट, अब वारंट जारी
कोर्ट के आदेश पर रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में धोखाधड़ी समेत एससी/एसटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने जांच कर चार्जशीट दाखिल की, लेकिन आरोपितों के कोर्ट में हाजिर न होने पर अब जमानती वारंट जारी किया गया है।
कोर्ट ने आदेश दिया है कि दोनों आरोपी एक अगस्त 2025 को न्यायालय में उपस्थित हों।
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