SEBI bans Arshad Warsi from stock market: पंप एंड डंप घोटाले में फंसे अभिनेता अरशद वारसी, सेबी ने एक साल के लिए शेयर बाजार में लगाया प्रतिबंध

SEBI bans Arshad Warsi from stock market: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी, उनकी पत्नी मारिया गोरेट वारसी और उनके भाई पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें एक वर्ष के लिए शेयर बाजार में किसी भी तरह के लेनदेन से प्रतिबंधित कर दिया है। सेबी ने इन तीनों पर पाँच-पाँच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही, सेबी ने आदेश दिया है कि इनसे कुल 1.05 करोड़ रुपये की अवैध कमाई वसूली जाए।

यह कार्रवाई साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड (अब क्रिस्टल बिजनेस सिस्टम लिमिटेड) के शेयरों में की गई एक योजनाबद्ध “पंप एंड डंप” रणनीति के तहत की गई है, जिसके जरिए शेयर की कीमतें कृत्रिम रूप से बढ़ाकर उन्हें ऊँचे दामों पर बेचा गया। इस मामले में सेबी ने सात अन्य व्यक्तियों पर पाँच वर्षों के लिए पूरी तरह से बाजार में प्रवेश पर रोक लगा दी है, जबकि कुल 54 लोगों को एक वर्ष के लिए बैन किया गया है। इन्हीं 54 लोगों में अरशद वारसी और उनके परिवार के सदस्य भी शामिल हैं।

क्या है मामला?

सेबी की जांच के अनुसार, मुख्य आरोपी मनीष मिश्रा ने अरशद वारसी और अन्य लोगों के साथ मिलकर सोशल मीडिया और यूट्यूब के जरिए साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के बारे में ग़लत और भ्रामक जानकारी फैलाई। इन फर्जी वीडियो और पेड मार्केटिंग अभियानों के जरिए निवेशकों को कंपनी के शेयर खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिससे शेयर की कीमतें तेजी से बढ़ीं।

जैसे ही शेयर की कीमतें ऊँचाई पर पहुंचीं, आरोपियों ने उन्हें रिटेल निवेशकों को बेचकर भारी मुनाफा कमाया। सेबी के अनुसार, इस पूरे षड्यंत्र में संरचित ट्रेडिंग, फर्जी प्रचार और धोखाधड़ी शामिल थी।

अरशद वारसी की भूमिका

अरशद वारसी और उनके परिजनों ने दावा किया कि वे शेयर बाजार के नए निवेशक थे और उन्हें इसकी बारीकियों की समझ नहीं थी। उनका कहना था कि वे भी इस साजिश का शिकार हुए हैं और उन्हें खुद नुकसान हुआ। हालांकि, सेबी ने उनके इन दावों को खारिज कर दिया।

सेबी के अनुसार, अरशद वारसी ने खुद यह स्वीकार किया था कि उन्होंने अपने खाते के साथ-साथ अपनी पत्नी और भाई के खातों से भी ट्रेडिंग की थी। जांच में यह भी सामने आया कि मनीष मिश्रा और अरशद वारसी के बीच व्हाट्सएप चैट में मिश्रा ने उनके बैंक खातों में 25-25 लाख रुपये ट्रांसफर करने की पेशकश की थी।

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प्रमुख लाभार्थी और दंड

सेबी की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस घोटाले में सबसे अधिक लाभ गौरव गुप्ता को हुआ, जिसने 18.33 करोड़ रुपये कमाए। वहीं साधना बायो ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड ने 9.41 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की।
इन सभी पर भारी जुर्माने लगाए गए हैं:

  • मनीष मिश्रा: ₹5 करोड़

  • सुभाष अग्रवाल, राकेश गुप्ता, लोकेश शाह, पीयूष अग्रवाल: ₹2 करोड़ प्रत्येक

  • जतिन मनुभाई शाह: ₹1 करोड़

सेबी ने सभी आरोपियों को यह अवैध मुनाफा बाजार में वापस लौटाने का आदेश भी दिया है।

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