
Sambhal Temple-Mosque Dispute-इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को संभल जामा मस्जिद कमेटी को हरिहर मंदिर -जामी मस्जिद विवाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने जवाबी हलफनामा दाखिल किया। मस्जिद कमेटी ने इसके जवाब के लिए समय मांगा।जिसपर अगली सुनवाई की तिथि 13 मई नियत की गई है।
यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने जामा मस्जिद कमेटी संभल की याचिका पर दिया है।हाईकोर्ट ने पहले ही निचली अदालती कार्यवाही पर रोक लगा रखी है ।हिंदू पक्ष वादी ने निचली अदालत में इस आशय की घोषणा की मांग की थी कि उन्हें श्री हरिहर मंदिर तक पहुंचने व पूजा करने का अधिकार है, जो संभल जिले के मोहल्ला कोट पूर्वी में स्थित कथित जामी मस्जिद है।
मस्जिद कमेटी की याचिका में आरोप लगाया गया है कि मुकदमा पिछले साल 19 नवंबर की दोपहर में दायर किया गया था और कुछ ही घंटों के भीतर न्यायाधीश ने एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया और उन्हें मस्जिद में एक प्रारंभिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया, जो उसी दिन और फिर 24 नवंबर को किया गया।न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया था कि सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट 29 नवंबर को दी जाय।इस पूरी कार्यवाही को चुनौती दी गई है।
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रिपोर्ट-राजेश मिश्रा।