Renukaswamy Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने कन्नड़ एक्टर दर्शन की जमानत रद्द की, गिरफ्तारी के आदेश

Renukaswamy Murder Case: कन्नड़ फिल्म एक्टर दर्शन थुगुदीपा को रेणुकास्वामी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए एक्टर दर्शन और उनके साथ ही पवित्रा गौड़ा समेत पांच अन्य आरोपियों की जमानत रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से दर्शन की गिरफ्तारी के आदेश जारी किए हैं।

कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को दी गई थी चुनौती

दरअसल, कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले में दर्शन और अन्य आरोपियों को जमानत दी थी। कर्नाटक सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने 24 जुलाई को इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज फैसला सुनाया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने जताई थी नाराजगी

इससे पहले, 24 जुलाई को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के जमानत देने के फैसले पर गहरी नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने इसे विवेकाधीन शक्ति का गलत इस्तेमाल बताया था।

दर्शन पर लगे हैं गंभीर आरोप

एक्टर दर्शन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी करीबी पवित्रा गौड़ा को अश्लील संदेश भेजने के कारण 33 वर्षीय अपने फैन रेणुकास्वामी का अपहरण और हत्या की। पुलिस के अनुसार, रेणुकास्वामी को जून 2024 में बेंगलुरु के एक शेड में तीन दिनों तक प्रताड़ित किया गया था। बाद में उसका शव एक नाले से बरामद किया गया था।

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कौन था रेणुकास्वामी?

मृतक रेणुकास्वामी चित्रदुर्ग का रहने वाला था। वह पवित्रा गौड़ा को अश्लील संदेश भेजता था। आरोपों के मुताबिक, इसी वजह से दर्शन और उनके साथियों ने उसका अपहरण कर हत्या कर दी थी। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया था कि रेणुकास्वामी एक आदतन अपराधी था और कई महिलाओं को अश्लील संदेश भेजता था।

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