
Ankita Bhandari case: उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में नाम जोड़े जाने को लेकर बीजेपी महासचिव दुष्यंत गौतम द्वारा दायर मानहानि याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (AAP) समेत अन्य पक्षों को कड़ा निर्देश दिया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि दुष्यंत गौतम से संबंधित वे सभी सोशल मीडिया पोस्ट तुरंत हटाए जाएं, जिनमें उनका नाम अंकिता भंडारी केस से जोड़ा गया है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि बिना ठोस प्रमाण के किसी व्यक्ति को गंभीर आपराधिक मामले से जोड़ना उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है।
याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि सोशल मीडिया पर चल रहे आरोप भ्रामक और मानहानिकारक हैं, जिनका केस से कोई सीधा संबंध नहीं है। वहीं, कोर्ट ने साफ किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी की छवि खराब करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
मामले में आगे की सुनवाई की तारीख तय की जानी है। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि आदेश का उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है।



