
Banking News: Reserve Bank of India ने नियमों के उल्लंघन पर सख्ती दिखाते हुए तीन सरकारी बैंकों और एक फिनटेक कंपनी पर जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई बैंकिंग नियमों और KYC गाइडलाइंस का पालन न करने के चलते की गई।
जानकारी के अनुसार, Union Bank of India पर 95.40 लाख रुपये, Central Bank of India पर 63.60 लाख रुपये और Bank of India पर 58.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं फिनटेक कंपनी Pine Labs पर 3.10 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई गई।
आरबीआई के मुताबिक, यूनियन बैंक पर अनधिकृत ट्रांजैक्शन से जुड़े मामलों में समय पर ग्राहकों को राशि वापस न करने और शिकायत के लिए 24 घंटे की सुविधा न देने जैसी कमियां पाई गईं।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर KYC रिकॉर्ड समय पर अपलोड न करने और नियमों के विपरीत खातों के संचालन को लेकर कार्रवाई हुई। वहीं बैंक ऑफ इंडिया पर कुछ लोन खातों में अतिरिक्त शुल्क वसूलने और फिक्स्ड डिपॉजिट पर समय पर ब्याज न देने के कारण जुर्माना लगाया गया।
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फिनटेक कंपनी पाइन लैब्स पर बिना पूरा KYC किए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जारी करने का आरोप लगा, जो नियामकीय नियमों का उल्लंघन है।
आरबीआई ने साफ किया कि यह कार्रवाई केवल नियमों के उल्लंघन के आधार पर की गई है और इसका ग्राहकों के लेन-देन पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा।
Written By: Kalpana Pandey



